राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी जिससे अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)कोर्ट नं0-46 बाराबंकी द्वारा थाना मो0पुर खाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 344/2015 धारा 363/366/376(2)(i) भादवि व 5(J)(ii)/6 पाक्सो एक्ट बनाम रामसागर गोडिया पुत्र भागू निवासी उमरापुर मजरे धरमपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 22,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।बता दे कि दिनांक 03.11.2015 को वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 344/2015 धारा 363/366 भादवि बनाम रामसागर गोडिया पुत्र भागू निवासी उमरापुर मजरे धरमपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर, सुरेश पुत्र अज्ञात और अयोध्या पुत्र शत्रोहन निवासीगण ग्राम बिन्दौरा थाना मो0पुर खाला पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना धारा 376 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। विवेचना से अभियुक्तगण सुरेश व अयोध्या की नामजदगी गलत पायी गयी। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।




