बाराबंकी
Operation Conviction के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में थाना कुर्सी पर दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 116/2017 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के अभियुक्त टिंकू पुत्र पुल्लू रावत निवासी बेहड़पुरवा थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।
बता दें कि वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में दिनांक 23.03.2017 को थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 116/2017 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम टिंकू पुत्र पुल्लू रावत निवासी बेहड़पुरवा थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी व अन्य वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
रिपोर्ट: राघवेंद्र मिश्रा