बाराबंकी
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में थाना रामसनेही घाट पर दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 186/2022 धारा 376/323 भादवि के अभियुक्त कल्लू पुत्र स्व0 छोटेलाल रावत निवासी मीरपुर मजरे गाजीपुर थाना रा0स0घाट जनपद बाराबंकी को मा0 न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-36) बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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