पाक्सो एक्ट के आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास तथा तीस हज़ार रूपये का अर्थदण्ड

स्थानीय समाचार

राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटंरिग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1031/2019 धारा 376/406 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त निखिल सोनी पुत्र रमेश चन्द्र उर्फ मुन्ना सोनी निवासी 314 कटरा मोहल्ला थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास तथा 30,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
संक्षिप्त विवरण
थाना कोतवाली नगर निवासी वादी ने दिनांक 24.11.2019 को थाना कोतवाली नगर पर विपक्षी द्वारा अपनी पुत्री के साथ शारीरिक शोषण व मानसिक शोषण कर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0- 1031/2019 धारा 376/406 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम- निखिल सोनी पुत्र रमेश चन्द्र उर्फ मुन्ना सोनी निवासी 314 कटरा मोहल्ला थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।