राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटंरिग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी,जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना कोतवालीनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 1461/2007 धारा 302/120बी भादवि कल्लू वर्मा पुत्र मोल्हे वर्मा, मुन्ना वर्मा पुत्र बाबूलाल निवासी गण ग्राम मलिकपुर थाना देवां जनपद बाराबंकी और उमाशंकर वर्मा पुत्र देवतादीन ग्राम मलिकपुर मजरे पटरा थाना देवां जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्टकोर्ट)बाराबंकी ने अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 50,000-50,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया, व कमलेश पुत्र रामदुलारे निवासी टेरा दौलतपुर थाना जहाँगीराबाद जनपद बाराबंकी को 14 वर्ष का कारावास व 25,000 रू0 जुर्माने से दण्डित किया गया। इस कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।
वारंट लेकर प्रयागराज पुलिस पहुंची बरेली जेल , कड़ी सुरक्षा में अशरफ को लेकर होगी रवाना
संक्षिप्त विवरण
वादी बालक राम पुत्र रामकिशन निवासीग्राम मलिकपुर मजरे पटरा थाना देवां जनपद बाराबंकी ने दिनांक 11.09.2007 को अभियुक्तगण के विरुद्ध पुत्र की गोली मार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी पर मु0अ0स0 1461/2007 धारा 302/120 बी भादवि राकेश वर्मा आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए,विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
वारंट लेकर प्रयागराज पुलिस पहुंची बरेली जेल , कड़ी सुरक्षा में अशरफ को लेकर होगी रवाना