दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50,000 रूपये का अर्थदण्ड

स्थानीय समाचार

राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी जिससे मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-45 बाराबंकी द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं 135/2016 धारा 376/302 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विक्रम रावत पुत्र राम अधार रावत निवासी मोहल्ला अहिरान पुरवा कस्बा व थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास तथा 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
संक्षिप्त विवरण
थाना जैदपुर निवासी वादी ने दिनांक 23.06.2016 को थाना जैदपुर पर विपक्षी द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। उक्त के आधार पर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0-135/2016 धारा 302/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम विक्रम रावत पुत्र राम अधार रावत निवासी मोहल्ला अहिरान पुरवा कस्बा व थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।