लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत प्रिंटिंग प्रेस मालिकों(मुद्रकों)के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक संपन्न।

स्थानीय समाचार

ब्यूरो चीफ मोहम्मद असार खान

मऊ 

*सार्वजनिक स्थलों से होर्डिंग, कट आउट न हटने पर संबंधित लोगों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज।*

*अवैध,आपराधिक एवम् आपत्तिजनक सामग्री की छपाई पर होगी दंडात्मक कार्रवाई,दो हजार रुपए जुर्माना के अलावा हो सकती है 6 माह की जेल।*

आज उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी श्री सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस मालिकों (मुद्रको) के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुद्रण से संबंधित जारी दिशा निर्देशों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने समस्त प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंपलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण से संबंधित जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के उपबंधों के तहत निर्वाचन से संबंधित पंपलेट अथवा पोस्टर पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम एवं पता अवश्य लिखने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मुद्रित होने वाली पंपलेट अथवा पोस्टर की संख्या का भी उल्लेख करने को कहा। उन्होंने समस्त प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को धर्म, भाषा,वंश,समुदाय एवं जाति द्वारा समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले पोस्टर एवं पंपलेटों की छपाई न करने के भी निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुद्रको से छपाई सामग्री पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए एवं अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक छपाई सामग्रियों से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अवैध, आपराधिक एवं आपत्तिजनक सामग्री की छपाई पर संबंधित मुद्रकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है, जिसके तहत 6 महीने की जेल अथवा दो हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक स्थलों, बिजली एवं टेलीफोन के खंभों पर लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर एवं कट आउट को तत्काल हटवाने के निर्देश दिए,अन्यथा की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश अपर जिलाधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए। उन्होंने समस्त प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रिंटिंग के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का गहनता से अध्ययन कर, उसके अनुकूल ही छपाई कार्य करने को कहा।इसके अलावा छपाई सामग्रियो, पंपलेटो, पोस्टरो की संख्या आदि की लागत सहित लिखित सूचना वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी देने को कहा,जिससे संबंधित सामग्रियां पर होने वाले व्यय को प्रत्याशियों के लिए निर्धारित खर्चे में जोड़ा जा सके।