राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 323/17 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण सरोज कुमार वर्मा पुत्र किशोरीलाल वर्मा, किशोरीलाल वर्मा पुत्र बाबूराम वर्मा, कान्ती देवी पत्नी किशोरीलाल वर्मा, संगीता देवी पत्नी सुधीर निवासीगण मोहम्मदीपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त सरोज कुमार वर्मा पुत्र किशोरीलाल वर्मा को धारा 304बी भादवि में आजीवन कारावास व अभियुक्तगण किशोरीलाल वर्मा, कान्ती देवी, संगीता देवी को धारा 304बी भादवि में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 30,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। आपको बता दे कि वादिनी श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व0 रामसजीवन निवासी छन्दवल थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ने दिनांक 07 अक्टूबर 2017 को विपक्षीगण द्वारा वादिनी की पुत्री को दहेज के लिये मार डालने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर प्रार्थना पत्र दिया। उक्त के आधार पर मु0अ0सं0- 323/2017 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम सरोज कुमार वर्मा पुत्र किशोरीलाल वर्मा, किशोरीलाल वर्मा पुत्र बाबूराम वर्मा, कान्ती देवी पत्नी किशोरीलाल वर्मा और संगीता देवी पत्नी सुधीर निवासीगण मोहम्मदीपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
