संवाददाता आशीष सिंह राठौड़ आजमगढ़,यूपी के आजमगढ़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर- 06, द्वारा पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त मुजिर्बुरहमान पुत्र स्व0 हाजी जहीरुलहक निवासी पठान टोला मीरहसन थाना सरायमीर, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है, बता दे कि दिनांक- 20.04.2016 को अब्दुल रज्जाक पुत्र स्व0 मो0 सिद्दीक निवासी पठान टोला ने थाना सरायमीर पर शिकायत किया था कि अभियुक्त मुजिर्बुरहमान पुत्र स्व0 हाजी जहीरुलहक निवासी पठान टोला मीरहसन थाना सरायमीर, ने अपनी पत्नी ( यानी हमरी लडकी) की गोली मारकर हत्या कर दिया है, इस मामले में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 86/2016 धारा 302 भादवि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। और जांच के बाद मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। उपरोक्त मुकदमें में 07 गवाह परीक्षित हुए थे ।