दुराचारी को सात साल का कारावास एवं पचास हज़ार का अर्थदंड

स्थानीय समाचार

राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटंरिग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी जिससे मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 ) कोर्ट नं0-36 बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 312/12 धारा व 497/507/376 भादवि में अभियुक्त मो0 मोबीन पुत्र यासीन खां निवासी मिरदही टोला कस्बा विसबां थाना विसवां जनपद सीतापुर को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष कारावास तथा 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।
संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 02.11.2012 को थाना फतेहपुर निवासी वादिनी ने अपने साथ अभियुक्त द्वारा शारीरिक शोषण करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर प्रार्थना पत्र दिया। उक्त के आधार पर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0- 312/12 धारा 497/507/376 भादवि बनाम मो0 मोबीन खां पुत्र यासीन खां निवासी मिरदही टोला कस्बा विसबां जनपद सीतापुर पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।