राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
थाना मसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 141/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तगण/ गिरोह के सक्रिय सदस्य नवीन जायसवाल, प्रदीप जायसवाल पुत्रगण रामकुमार जायसवाल निवासीगण पूरे मित्तई थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध अपमिश्रित शराब के कारोबार से अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गई।
अभियुक्तगण विगत 10-12 वर्षों से धोखाधड़ी/कूटरचना कर अवैध अपमिश्रित शराब के कारोबार में लिप्त थे, अभियुक्तगणों द्वारा यूरिया आदि से अपमिश्रित शराब तैयार कर शीशी/बोतलों में भरकर फर्जी रैपर व बारकोड लगाकर देशी ठेकों के सेल्समैन व मैनेजरों से मिलकर उसकी बिक्री का कार्य किया जाता था। बाराबंकी पुलिस द्वारा लगभग 300 लीटर अपमिश्रित शराब, यूरिया, रैपर, बारकोड, खाली शीशी आदि सामान बरामद कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया एवं थाना मसौली पर सुसगंत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियुक्तगण/सक्रिय सदस्य नवीन जायसवाल द्वारा अवैध अचल सम्पत्ति के तौर पर स्वयं के नाम थाना कोकोरी जनपद लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत गाटा संख्या-1065 स क्षेत्रफल 148.698 वर्ग मीटर प्रदीप जायसवाल द्वारा अवैध अचल सम्पत्ति के तौर पर अपनी पत्नी सन्ध्या जायसवाल के नाम गाटा संख्या-1065 स क्षेत्रफल 148.698 वर्ग मीटर भूमि क्रय की गयी।
गुरुवार को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अभियुक्तगण/सक्रिय सदस्य नवीन जायसवाल व प्रदीप जायसवाल उपरोक्त की अवैध रूप से अर्जित की गई अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।अभियुक्त/सक्रिय सदस्य नवीन जायसवाल पुत्र रामकुमार जायसवाल निवासी पूरे मित्तई थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी की कुर्क सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग तीस लाख रुपये)
थाना कोकोरी जनपद लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत स्थित भूमि कीमत लगभग 30,00,000/- रुपये।
अभियुक्त/सक्रिय सदस्य प्रदीप जायसवाल पुत्र रामकुमार जायसवाल निवासी पूरे मित्तई थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी की कुर्क सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग तीस लाख रुपये)
थाना कोकोरी जनपद लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत स्थित भूमि कीमत लगभग 30,00,000/- रुपये
बाराबंकी पुलिस द्वारा दिनांक 21.02.2022 को अभियुक्तगण/सदस्य प्रदीप जायसवाल, नवीन जायसवाल पुत्रगण राम कुमार और रमाकान्त तिवारी उर्फ राम जी पुत्र शिवशंकर निवासी पूरे रूद्र मिश्रान चौधरी थाना हैदरगढ़ बाराबंकी की अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 94 लाख 78 हजार 441 रुपये को पूर्व में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है। गैंग के सरगना व अन्य सदस्यों की अवैध रुप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति का पता लगाकर शीघ्र ही धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा।
