राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 428/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तगण गैंग लीडर बदरुद्दीन और गिरोह के सक्रिय सदस्य नसरुद्दीन पुत्रगण ईदू निवासीगण ग्राम चौखण्डी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गई।
अभियुक्त/सक्रिय सदस्य नसरुद्दीन पुत्र ईदू निवासी ग्राम चौखण्डी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध अचल सम्पत्ति के तौर पर स्वयं के नाम तहसील नवाबगंज थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी में भूमि क्रय की गयी।
बुधवार को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अभियुक्त/सक्रिय सदस्य नसरुद्दीन उपरोक्त की अवैध रूप से अर्जित की गई अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया। बाराबंकी पुलिस द्वारा दिनांक 06.09.2022 को अभियुक्त/गैंग लीडर बदरुद्दीन की अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत 04 करोड़ 15 लाख 65 हजार तीन सौ पांच रुपये व अभियुक्त/सक्रिय सदस्य नसरुद्दीन पुत्रगण ईदू निवासीगण चौखण्डी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी की चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 04 करोड़ 34 लाख 67 हजार रुपये (कुल कीमत 08 करोड 50 लाख 32 हजार रूपये) को पूर्व में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है।
