थाना कोतवाली पुलिस द्वारा न्यू फेसेंडिल कफ सीरप की तस्करी से की गयी अवैध कमायी को अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल द्वारा लाटरी सिस्टम के माध्यम से प्राप्त अनुज्ञापियों को आवंटित अंग्रेजी शराब की दुकान के माध्यम से वैध करने के लिए सम्पूर्ण धनराशि वहन करने वाली 5 अभियुक्ता गिरफ्तार

CRIME

संवाद दाता:- सलीम जावेद 

वाराणसी।दिनांक 07/04/2026 अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के कुशल नेतृत्व में कफ सिरप से संबधित थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 235/2025 धारा- 26डी एनडीपीएस एक्ट व बढ़ोत्तरी धारा- 61(2) /318(4)/336(3)/ 338/ 340(2) बीएनएस व धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित 05 नफर अभियुक्तागण का नाम साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में लाकर थाना कोतवाली पर पूछताछ कर अभियुक्तागण के विरुद्ध घटना से संबंधित पर्याप्त एवं पुष्टिकारक साक्ष्य पाये जाने पर नियमानुसार अन्तर्गत धारा 29/27(A) एनडीपीएस एक्ट मे हिरासत पुलिस में लिया गया, जिनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही किये जाने की प्रकिया प्रचलित है । 

घटना का विवरणः- अभियुक्तागण से प्रचलित अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्राप्त हुए विभिन्न बैंक स्टेटमेंट व अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के बारे में विस्तृत पूछताछ की गयी तो सर्व संबंधित महिला उपरोक्त जो विदेशी शराब लाईंसेंसी दुकानों की अनुज्ञापी हैं, द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित/फरार अभियुक्त शुभम जायसवाल पुत्र भोला प्रसाद निवासी- ए 9/24 जे कायस्थ टोला प्रहलाद घाट थाना आदमपुर वाराणसी से भारी मात्रा में लेन देन किये हुए धनराशि के बारे में कोई स्पष्ट तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सका अपितु इस तथ्य को कि शुभम जायसवाल व उसके पिता भोला प्रसाद उपरोक्त द्वारा लाटरी सिस्टम के माध्यम से प्राप्त हम अनुज्ञापियों की आवंटित अंग्रेजी शराब की दुकान में न्यू फेसेंडिल कफ सीरप की तस्करी से की गयी अवैध कमायी को वैध रुप करने के लिए लगाकर सम्पूर्ण धनराशि वहन की गई है को स्वीकार किया गया तथा पूछताछ में अभि0गण द्वारा इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया कि एक ए.ओ.पी. के माध्यम से शुभम जायसवाल द्वारा उपरोक्त 06 विदेशी शराब की दुकानों से प्राप्त लाभांश में से अपने हिस्से का निर्धारण किया गया था। इस प्रकार विस्तृत पूछताछ व प्राप्त विभिन्न बैंक स्टेमेंट/दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाने पर कि वांछित/ फरार अभियुक्त शुभम जायसवाल उपरोक्त को फरारी की अवधि में आर्थिक सहायता हवाला के माध्यम से उपरोक्त अनुज्ञापियों द्वारा लगातार पहुंचाई जा रही है जिससे अभियुक्त स्वयं को विधिक व्यवस्था से बचाने में सफल हो रहा है, उपरोक्त अनुज्ञापियों का यह कृत्य अंतर्गत धारा 29/27(ए) एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है से अवगत कराते हुए आज दिनांक 07.04.2026 को समय 13.10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का विवरण-  

राधिका जायसवाल पत्नी संजय जायसवाल निवासिनी नवापुरा, दारानगर थाना कोतवाली वाराणसी उम्र-52 वर्ष । शिवांगी जायसवाल पत्नी वैभव जायसवाल निवासिनी नवापुरा, दारानगर थाना कोतवाली वाराणसी उम्र-28 वर्ष । ऊषा देवी पत्नी कृष्ण कुमार निवासिनी भारद्वाजी टोला राजघाट थाना आदमपुर वाराणसी, उम्र-52 वर्ष । रेखा देवी पत्नी संकटा प्रसाद निवासी कायस्थ टोला राजघाट थाना आदमपुर वाराणसी उम्र-55 वर्ष । बबिता सिंह पत्नी विकास सिंह निवासी कायस्थ टोला राजघाट थाना आदमुपर वाराणसी उम्र-50 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

 प्र0नि0 दयाशंकर सिंह, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी । महिला उ0नि0 रोशनी नरवरिया, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी । म0आ0 प्रतिमा पासवान, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी। म0आ0 ज्योति, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी । म0आ0 कोमल सिंह , थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी