उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने की रोक, सरकार का बड़ा फैसला

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के कहर के बीच सरकार ने बिजली कर्मचारियों की संभावित हड़ताल को लेकर बड़ा कदम उठाया है। निजीकरण के विरोध में लगातार विरोध दर्ज करा रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों की नाराजगी के बीच सरकार ने छह महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के तहत जारी किया गया है।सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह रोक प्रदेश के सभी विद्युत संस्थानों पर लागू होगी, जिनमें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेडराज्य विद्युत उत्पादन निगमपावर ट्रांसमिशन कारपोरेशनकेस्कोमध्यांचलपूर्वांचलपश्चिमांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम शामिल हैं।गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी और लू के चलते बिजली की मांग में भारी इजाफा हुआ है। वहीं निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों की नाराजगी भी लगातार बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों ने संकेत दिए हैं कि यदि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो वे उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ऐसे में संभावित हड़ताल से