बाराबंकी:
इस समय चल रहे अभियान “Operation Conviction” के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों/महिला सम्बन्धी अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाई जा रही है। पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी। जिससे थाना हैदरगढ़ पर छेड़खानी के अपराध के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 204/2016 धारा 354ए/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामबहादुर पुत्र भागीरथ निवासी ग्राम मझगवा मजरे बहादुर पुर थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।
बता दें कि चार अगस्त 2016 को वादी की बहन के साथ छेडछाड़ करने व धमकी देने के सम्बन्ध में थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 204/2016 धारा 354 ए/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम रामबहादुर पुत्र भागीरथ निवासी ग्राम मझगवा मजरे बहादुरपुर थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
रिपोर्ट: राघवेंद्र मिश्रा
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