लखनऊ: राजधानी की लक्ष्मण टीले पर आया कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए सिविल कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट से साफ कर दिया है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है।
आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने याचिका की है कि टीलेवाली मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनी थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट ने उस मुकदमे को एलाऊ किया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन डाली थी, जिसे सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी आज के कोर्ट के फैसले के बाद ये मुकदमा अब चलने योग्य हो गया है।
आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में बताया था कि औरंगजेब के कार्यकाल में लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर यहां मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष ने सबूत दिया था में मस्जिद की दीवार के बाहर शेष नागेश पाताल एवं शेष नागेश तिलकेश्वर महादेव एवं अन्य मंदिर स्थित है।