लेदौरा स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर 614 गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का खुलासा, एजेंसी संचालक पर FIR के निर्देश

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आजमगढ़ मंडल ब्यूरो रामनरायन राय उर्फ बबलू राय की खास रिपोर्ट

लेदौरा स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर 614 गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का खुलासा, एजेंसी संचालक पर FIR के निर्देश

आजमगढ़ (अहरौला), 28 मार्च।
जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई जांच में अहरौला क्षेत्र के लेदौरा स्थित इंडेन ग्रामीण गैस एजेंसी में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। मामले की पुष्टि के बाद एजेंसी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, 27 मार्च को पूर्ति निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने गैस गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एजेंसी संचालक विनोद कुमार यादव, गोदाम प्रभारी लालमन यादव तथा इंडियन ऑयल के विक्रय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
जांच में पाया गया कि एजेंसी के स्टॉक रजिस्टर और अन्य अभिलेख लंबे समय से अपडेट नहीं किए गए थे। भौतिक सत्यापन के दौरान गोदाम में केवल 1 भरा हुआ और 222 खाली सिलेंडर मिले, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में 615 भरे सिलेंडर दर्ज थे।
इस प्रकार 614 भरे गैस सिलेंडर कम पाए गए, जिससे बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की आशंका जताई गई है। वहीं खाली सिलेंडरों की संख्या भी रिकॉर्ड से अधिक पाई गई, जो गड़बड़ी की ओर इशारा करती है।
पूछताछ में एजेंसी संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। अधिकारियों के अनुसार यह कृत्य गैस आपूर्ति एवं वितरण आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
मौके पर मौजूद सिलेंडरों को कब्जे में लेकर सुरक्षित रखवा दिया गया है। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद एजेंसी संचालक विनोद कुमार यादव और उनकी साझेदार करमावती देवी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।