संवाददाता आशीष सिंह राठौड़ : रौनापार थाने की पुलिस छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि वादिनी की पुत्री घर में सो रही तो अभियुक्त कृष्णा पुत्र स्व0 हरिलाल सा0 सरदौली गडथौली बुढ़ानपुर केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ घर मे घुसकर छेडखानी करने लगा जब वादिनी जग गई तो अभियुक्त ने चाकू से हमला कर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 273/24 धारा 354/324/452/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शिवम मिश्रा द्वारा प्रचलित है।भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 273/24 धारा 354/324/452/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शिवम मिश्रा द्वारा प्रचलित है।
दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 354/324 भादवि का लोप कर धारा 323/354 ख भादवि व 7/8 पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी। गुरुवार गु को उ0नि0 शिवम मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कृष्णा पुत्र स्व0 हरिलाल सा0 सरदौली गडथौली बुढ़ानपुर केवटहिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को करखिया मोड़ से समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय करीब 19 वर्ष को करखिया
