गैंगस्टर एक्ट के आरोपी तस्कर मेराज की एक करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी कुर्क

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बाराबंकी: अपराध करने वाले अपराधियों को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी तस्कर मेराज की एक करोड़ से अधिक की संपत्ति पुलिस व प्रशासन गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करेगा। इस पर जिलाधिकारी की मुहर लग गई है। जैदपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में सहीम उर्फ कासिम के गिरोह के सक्रिय सदस्य टिकरा उस्मा निवासी मेराज द्वारा अपराध कार्यो से अपने व परिजनों की नाम क्रय की गई संपत्ति को केस दर्ज होने के बाद पुलिस व प्रशासन की टीम ने कुल सम्पत्ति की कीमत 1 करोड़ 50 हजार रुपये का आंकलन किया।

इसमें नगर कोतवाली के बड़ेल में मां के नाम क्रय की गई आवासीय भूमि गाटा संख्या 724 कुल क्षेत्रफल 199.74 वर्गमीटर कीमत 57,50,000 रुपये तथा जैदपुर थाने के गोछौरा में भाभी के नाम क्रय की गई भूमि गाटा संख्या 336,337,338,339 कुल क्षेत्रफल 0.208 हेक्टेयर कीमत करीब 43,00,000 रुपये चिंहित की गई थी।

इस संपत्ति को गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का जिलाधिकारी का आदेश मिलने के बाद पुलिस व प्रशासन की टीम तैयारी कर रही है। मेराज पर जैदपुर के साथ नगर कोतवाली व कानपुर नगर में आ मुकदमें दर्ज है। इससे पहले पुलिस व प्रशासन की टीम मेराज की तीन करोड 68 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।