फर्जी ब्याज का लालच देकर और प्लाट की रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सक्रिय सदस्य की 02 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति होगी कुर्क

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बाराबंकी
अतुल वर्मा गैंग के सक्रिय सदस्य संगम कुमार वर्मा की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 02 करोड़ 15 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क सम्बन्धी आदेश जारी किया गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना मसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-369/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग के सक्रिय सदस्य संगम कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामसुधार वर्मा निवासी ग्राम ममतामऊ थाना मोहम्मदपुरखाला जनपद बाराबंकी द्वारा विगत कई वर्षों से अभियुक्त अतुल वर्मा (गैंग लीडर) के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु लोगों को सस्ती आवासीय जमीन/प्लाट का लालच देकर एडवान्स में रुपये लेने व उनको जमीन व प्लाट न देने पर सम्बन्धित द्वारा अपने रुपये वापस मांगे जाने पर आश्वासन देकर टाल मटोल करते हुए भारी धनराशि एकत्र करने के बाद लोगों को ठगने के इरादे से लाइफ लांग मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी/कम्पनी बनाकर लोगों को आकर्षक ब्याज का लालच देकर आम जनता का पैसा जमा कराये जाने तथा मैच्योरिटी अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी ग्राहकों का पैसा वापस न करने के अलावा एस0टी0एस0 इन्फ्रा (संकल्प सिटी) नाम की सोसायटी बनाकर लोगों की जमीन/प्लाट की रजिस्ट्री करने के नाम पर सोसाइटी के खाते में रुपये जमा कराने के उपरान्त भी रजिस्ट्री न करने एवं ग्राहकों द्वारा रुपये वापस मांगने पर रुपये वापस न करने एवं गाली गलौज कर जान माल की धमकी देने जैसे आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजन (पत्नी शशिलता) के नाम पर अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 02 करोड़ 15 लाख रुपये को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किए जाने हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा आदेश निर्गत किया गया।


कुर्क किए जाने हेतु सम्पत्ति का विवरण-
1. ग्राम ब्रम्हनी टोला परगना फतेहपुर जनपद बाराबंकी स्थित एक अदद आवासीय भूखण्ड रकबा 233.68 वर्ग मीटर कीमत लगभग- 60 लाख रुपये (स्वयं के नाम पर)
2. मो0 पचघरा टोला परगना फतेहपुर जनपद बाराबंकी स्थित एक अदद आवासीय भूखण्ड रकबा 306.69 वर्ग मीटर कीमत लगभग- 25 लाख रुपये (स्वयं के नाम पर)
3. ग्राम फतेहपुर खास मो0 काजीपुर 1 परगना फतेहपुर जनपद बाराबंकी स्थित एक अदद भूखण्ड आवासीय सम्पत्ति सं0 1346 क्षे0 150.55 वर्ग मीटर व उस पर निर्मित पक्का मकान कीमत लगभग 01 करोड़ 30 लाख रुपये (स्वयं की पत्नी शशिलता के नाम पर)


बता दें कि बाराबंकी पुलिस द्वारा पूर्व में गैंग लीडर अतुल वर्मा की चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 05 करोड़ 03 लाख रुपये तथा गिरोह के सदस्य शरद कुमार वर्मा की 41 लाख 60 हजार रुपये की सम्पत्ति को राज्य के पक्ष में कुर्क किया जा चुका है एवं गिरोह सदस्य संतोष कुमार यादव की 66 लाख रुपये की सम्पत्ति को राज्य के पक्ष में कुर्क करने का आदेश निर्गत है।बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।
रिपोर्ट: राघवेन्द्र मिश्रा