लखनऊ: निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी बुधवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया। शपथ पत्र में शपथ की तारीख तक का उल्लेख न होने पर नाराजगी जताई। कहा इतने महत्वपूर्ण मामले को इस प्रकार हल्के में कैसे ले सकते हैं।
बता दें कि सूबे के नगरीय निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच समाप्त हो रहा है। इस बार 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। इसके लिए राज्य सरकार ने सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया है।
प्रदेश की नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदों के आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसे लेकर पेंच फंस गया है। ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की।