बलातसंग के अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये का अर्थदण्ड

PRESS RELEASE

राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे थाना सतरिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0 260/2017 धारा 376 भादवि व 6 पाक्सो एक्ट में बाराबंकी पुलिस की प्रभावी पैरवी के उपरान्त दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामचन्दर उर्फ चन्दर उर्फ मामा पुत्र स्व0 रामनरायन निवासी सराय मिही थाना सतरिख जनपद बाराबंकी को मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) कोर्ट संख्या-45 बाराबंकी द्वारा दिनांक 11.04.2023 को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

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