दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये का अर्थदण्ड

स्थानीय समाचार

राघवेंद्र मिश्रा
बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी द्वारा थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 197/2019 धारा 376(2)च भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 सलीम पुत्र हबीब निवासी मो0 धधवारा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 14 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
संक्षिप्त विवरण
दिनांक 05.06.2019 को वादी की पुत्री को घुमाने फिराने के नाम पर ले जाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 197/2019 धारा 376(2)च भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम मो0 सलीम पुत्र हबीब निवासी मो0 धधवारा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए, विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।